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प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तथा बेरोज़गारी ख़त्म करने के उद्देश्य से Ek Parivar Ek Naukri Yojana शुरू की गई। इस योजना के माध्यम से सरकार सभी परिवारों के एक सदस्य को रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवा रही हैं। इस योजना में किसे लाभ दिया जायेगा तथा इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए लेख को अंत तक ज़रूर पढ़े।
एक परिवार एक नौकरी योजना क्या हैं?
यह हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना हैं। इस योजना की शुरुआत 1992 में की गई थी। योजना के माध्यम से सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को रोज़गार के अवसर प्रदान करने का उद्देश्य निर्धारित किया हैं। इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार के निम्नलिखित लक्ष्य हैं-
- हरियाणा राज्य में प्रत्येक परिवार को रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाना।
- एक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति के पास रोज़गार होना सुनिश्चित करना।
- राज्य में बेरोज़गारी को कम करना।
- ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन कर रहे लोगों के जीवन स्तर में सुधार करके उन्हें सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
- BPL परिवारों को सामाजिक विकास में सक्रिय योगदान प्रदान करने के लिए मुख्य धारा से जोड़ना।
योजना का लाभ
- एक परिवार एक नौकरी योजना में राज्य के ऐसे परिवार जिनके पास जीवन व्यापन के लिए आर्थिक स्रोत हेतु रोज़गार नहीं हैं उन्हें रोज़गार उपलब्ध करवाना।
- योजना में लाभार्थी परिवार के किसी एक सदस्य को निजी या अर्ध सरकारी क्षेत्र में रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाते हैं।
- इस योजना में पंजीकृत व्यक्ति को उसकी शैक्षणिक योग्यता तथा कौशल के आधार पर रोज़गार उपलब्ध करवाया जात हैं।
- यह योजना ग़रीबी में जीवन व्यापन कर रहे लोगों के लिए किसी जीवनदान से कम नहीं हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
पात्रता:-
- योजना का लाभ लेनें के लिए उम्मीदवार परिवार का हरियाणा राज्य का निवासी होना आवश्यक हैं।
- ऐसे परिवार जिनमें किसी भी सदस्य के पास रोज़गार नहीं हैं।
- भारत सरकार द्वारा जारी BPL श्रेणी में आने वाले परिवार जिनके पास रोज़गार उपलब्ध नहीं हैं।
- रोज़गार प्राप्ति के लिये आवेदक परिवार में किसी युवा की आयु 21 से 35 वर्ष के मध्य हो। इस आयु सीमा में SC/ST/OBC को 5 वर्ष की अतिरितक छूट दी गई हैं।
अपात्रता:-
- एक परिवार एक नौकरी योजना में ऐसे परिवार पात्र नहीं हैं जिनमें किसी भी एक या एक से अधिक सदस्य के पास सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में रोज़गार प्राप्त हैं।
- यदि परिवार का कोई सदस्य किसी सरकारी या राजनीतिक पद पर कार्यरत हैं या भूतपूर्व ऐसे किसी पद से सेवानिवृत हैं।
- यदि परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक हैं।
Ek Parivar Ek Naukri Yojana Online Registration Apply
- सबसे पहले हरियाणा सरकार द्वारा जारी अंत्योदय सरल के ऑनलाइन पोर्टल saralharyana.gov.in को ओपन करें।
- अब वेबसाइट के मुख्य पेज पर Schemes/Services List विकल्प का चयन करें।
- अब नये खुले पेज पर हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान में जारी सभी योजनाओं की लिस्ट दिख जाएगी।
- यहाँ ऊपर की तरफ़ दिये गये लिस्ट ऑप्शन में से Department का चयन करें।
- यहाँ Employment Department का चयन करें।
- हरियाणा सरकार रोज़गार विभाग से संबंधित सभी योजनाओं की सूची खुल जाएगी।
- यहाँ Application for Registration under One Family One Job का चयन करें।
- इसके बाद आपके सामने एक परिवार एक नौकरी योजना की ऑफिसियल PDF फाइल खुल जाएगी।
- इस पीडीएफ़ फाइल में बताये अनुसार अपने सभी दस्तावेज़ो की एक फाइल तैयार करें।
- अब अपने नज़दीकी अटल सेवा केन्द्र में जायें तथा One Family One Job में आपका पंजीकरण करने के लिए आग्रह करें।]
- अटल सेवा केन्द्र द्वारा आपके परिवार का योजना में पंजीकरण कर दिया जाएगा।
- पंजीकरण होने के बाद आप अपने आवेदन तथा रोज़गार प्राप्त होने की स्थिति जाँचने के लिये इसी पोर्टल के माध्यम से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।
एक परिवार एक सरकारी योजना क्या है?
- हरियाणा राज्य सरकार द्वारा ग़रीबी तथा बेरोज़गारी को कम करने के लिए एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की गई हैं।
एक परिवार एक नौकरी योजना फॉर्म कैसे भरें?
- आप अपने नज़दीकी अटल सेवा केन्द्र पर जाये तथा ज़रूरी दस्तावेज जमा करवायें। वन फ़ैमिली वन जॉब योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करके भरें तथा जमा करवा दे। इस प्रक्रिया से आप एक परिवार एक नौकरी योजना का फॉर्म भर सकते हैं।
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