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UPS: देखें नियम UPS में 10 साल की नौकरी होने पर कितनी मिलेगी पेंशन?

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UPS में 10 साल की नौकरी होने पर कितनी मिलेगी पेंशन : मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है ! केंद्र ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम ( Unified Pension Scheme ) को मंजूरी दे दी है ! यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी ! इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में से किसी एक को चुन सकेंगे ! वहीं, NPS का लाभ पाने वाले कर्मचारियों के पास UPS Pension Scheme में स्विच करने का भी विकल्प होगा ! वहीं, राज्य सरकार भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपना सकती है !

UPS में 10 साल की नौकरी होने पर कितनी मिलेगी पेंशन? देखें नियम
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UPS में 10 साल की नौकरी होने पर कितनी मिलेगी पेंशन

यूनिफाइड पेंशन स्कीम ( Unified Pension Scheme ) से जुड़ने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है ! अब इसमें सरकार का योगदान 14 फीसदी से बढ़कर 18.5 फीसदी होने जा रहा है ! TOI के लिए UTI पेंशन फंड द्वारा की गई गणना से पता चलता है कि UPS Pension Scheme से 50,000 रुपये मासिक वेतन पाने वालों के लिए यह बढ़ोतरी करीब 19 फीसदी होगी !

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UPS में 10 साल की नौकरी होने पर कितनी मिलेगी पेंशन

इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम ( Unified Pension Scheme ) में 25 साल तक नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलेगी ! यह पेंशन रिटायरमेंट से ठीक पहले के 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50 फीसदी होगी ! अगर UPS Pension Scheme में कोई सरकारी कर्मचारी 10 साल की नौकरी के बाद रिटायर होता है तो उसे 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी !

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Unified Pension Scheme में परिवार को मिलेगी 60% पेंशन

यूनिफाइड पेंशन स्कीम ( Unified Pension Scheme ) में अगर कर्मचारी की मृत्यु रिटायरमेंट के बाद होती है तो उसकी पेंशन का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा ! UPS Pension Scheme में रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि (ग्रेच्युटी के अलावा) भी दी जाएगी ! इसकी गणना कर्मचारी की हर 6 महीने की सेवा के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते (डीए) के 10वें हिस्से के तौर पर की जाएगी !

UPS में 40 हज़ार रुपये की सैलरी होने पर कितनी मिलेगी पेंशन

अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और न्यू पेंशन स्कीम की जगह UPS Pension Scheme का विकल्प चुनते हैं और आपका पिछले 12 महीनों का औसत मूल वेतन 40,000 रुपये है तो यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने 20,000 रुपये पेंशन मिलेगी ! अगर निफाइड पेंशन स्कीम ( Unified Pension Scheme में कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसकी पेंशन 20,000 रुपये प्रति माह है, तो परिवार को 12,000 रुपये पेंशन मिलेगी !

रिटायर हो चुके लोगों को भी Unified Pension Scheme का लाभ मिलेगा?

केंद्र सरकार के मुताबिक UPS Pension Scheme का लाभ उन केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगा जो 2004 से एनपीएस में शामिल थे और रिटायर हो चुके हैं ! सरकार के मुताबिक ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं, उन्हें यूपीएस का लाभ मिलेगा ! ऐसे कर्मचारियों ने एनपीएस के तहत जो भी पैसा निकाला है, उसे एडजस्ट करने के बाद निफाइड पेंशन स्कीम ( Unified Pension Scheme के तहत बकाया एरियर दिया जाएगा ! सरकार के मुताबिक एरियर के भुगतान के लिए 800 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं !

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